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कोटपा-2003 के अनुपालन हेतु चास अनुमंडल की स्वास्थ्य टीम ने की छापामारी

स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न करें- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी चास

छापामारी के दौरान कोटपा कानून उल्लघंग करने वाले व्यक्तियों को चालान के साथ की गई कार्रवाई.... *सिविल सर्जन डॉ अभय भूषण प्रसाद के निर्देशानुसार आज दिनांक 24 मई, 2025 को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी चास के नेतृत्व में चास थाना क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा .2003) एवं पेका एक्ट-2019 की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत नियमित जांच अभियान चलाया गया*, जिसमें 10 दुकानों/ व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुए पाया गया जिनको चालान कर कार्रवाई की गई। *स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न करें-* प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी चास डॉ अनिल कुमार ने बताया कि छापामारी के दौरान विशेष रूप से देखा गया कि कोई दुकानदार स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न करें और अगर कोई कर रहा है तो उनका कोटपा 2003 की धारा 6बी के तहत चालान किया जाएगा। छापामारी के दौरान सभी दुकानों से विज्ञापन वाले पोस्टर हटाया गया। साथ ही सभी दुकानों में कोटपा-2003 की धारा 6ए का अनुपालन कराया गया।सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले को *’’ 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है ’’* का पोस्टर दुकान के सामने लगवाया गया। *छापामारी के दौरान प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक आलोक कुमार के साथ उनकी टीम उपस्थित थे

Published on: 25/05/2025 07:00 PM

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