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खाद्य सामग्री के साथ तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न करें- जिला परामर्शी...*

कोटपा-2003 के तहत सिटी थाना क्षेत्र में चलाया गया छापामारी अभियान...

उपायुक्त श्री अजय नाथ झा के आदेशानुसार सिविल सर्जन डॉ अभय भूषण प्रसाद के निर्देशन एवं सिटी थाना प्रभारी श्री सुदामा दास के सहयोग से तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA 2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत विशेष जांच अभियान किया गया। इस अभियान के तहत जिला छापामारी दल के सदस्य मो असलम के द्वारा सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर-1, सेक्टर-2, सेक्टर-3 एवं नया मोड़ अंतर्गत कुल 84 दुकानों की जांच की गई, जिसमें 19 दुकानों/ व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुए पाया गया जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 2800 रूपये की वसूली की गई। *तम्बाकू उत्पाद के प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित पोस्टर, बैनर, टैग अपने दुकानों के सामने नहीं लगायें-* जिला परामर्शी मो असलम ने बताया कि कोटपा-2003 की धारा-7 की उपधारा (2) के अनुसरण के तहत झारखण्ड राज्य में विनिर्दिष्ट चेतावनी (कैंसर वाला चित्र) के बिना किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद/सिगरेट/खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। उक्त अधिनियम की धारा-7 की उपधारा-2 का उल्लंघन कोटपा-2003 की धारा 20 के अन्तर्गत दन्डनीय अपराध है। इस लिये सभी दुकानदारो को चेतावनी दी जाती है कि सिंगल सिगरेट (Loose Cigarettes ) की बिक्री न करें अन्यथा कोटपा-2003 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जायेगी। साथ ही सभी दुकानदारों से अनुरोध किया है कि खाद्य सामग्री के साथ तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न करे और न ही तम्बाकू उत्पाद के प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित पोस्टर, बैनर, टैग अपने दुकानों के सामने नहीं लगायें क्योकि तम्बाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करना कोटपा 2003 की धारा 5 का उल्लंघन है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व सिटी थाना के एस0आई0 के साथ छापामारी दस्ता उपस्थित थे।

Published on: 17/06/2025 07:23 PM

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