कोटपा के नए कानून के तहत धुम्रपान/तम्बाकू उत्पाद का सेवन करने वाले हो जाए सावधान
*कोटपा झारखण्ड संशोधन अधिनियम 2021 के नए कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू खाकर थूकने पर 1000 रू तक का जुर्माना लगा सकता है - सिविल सर्जन...*
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*खाद्य सामग्री के साथ तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न करें- जिला परामर्शी...*
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*कोटपा-2003 के तहत सेक्टर 4 थाना क्षेत्र में चलाया गया छापामारी अभियान...*
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उपायुक्त श्री अजय नाथ झा के आदेशानुसार सिविल सर्जन डॉ अभय भूषण प्रसाद के निर्देशन में सेक्टर 4 थाना क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 4 व 6ए, 6बी एवं PECA 2019 के तहत छापामारी अभियान चलाया गया, जिसमें जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम जिला परामर्शी के द्वारा सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के कुल 37 दुकानों की जांच की गई जिसमें 7 दुकानों/ व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुये पाया गया जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 1200 रूपये की वसूली की गई।
जिला परामर्शी मो असलम द्वारा छापामारी के दौरान सभी दुकानदारों को कोटपा नए झारखण्ड संशोधन अधिनियम 2021 के नए कानून के तहत किए गए संशोधन के बारे में विस्तार से बताया गया जो निम्न है :-
कोटपा की धारा 6बी के तहत शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक दफतर और न्यायालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर सिगरेट या तम्बाकू उत्पाद की बिक्री नही कर सकता है। उल्लंघनकर्ता को 1000 रू0 तक का जर्माना किया जा सकता है।
सिगरेट या अन्य कोई भी तम्बाकू उत्पाद का विक्रय, विक्रय करने का प्रस्ताव या विक्रय करने की अनुमति, खुला सिगरेट अथवा खुला पैकेट में नही देगा।*
सिविल सर्जन बोकारो डॉ अभय भूषण ने सभी दुकानदारों से अपील किया कि उक्त संशोधित कानून का अनुपालन स्वयं करना सुनिश्चित करेंगे।
*तम्बाकू उत्पाद के प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित पोस्टर, बैनर, टैग अपने दुकानों के सामने नहीं लगायें-*
जिला परामर्शी मो असलम ने बताया कि कोटपा-2003 की धारा-7 की उपधारा (2) के अनुसरण के तहत झारखण्ड राज्य में विनिर्दिष्ट चेतावनी (कैंसर वाला चित्र) के बिना किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद/सिगरेट/खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। उक्त अधिनियम की धारा-7 की उपधारा-2 का उल्लंघन कोटपा-2003 की धारा 20 के अन्तर्गत दन्डनीय अपराध है। इस लिये सभी दुकानदारो को चेतावनी दी जाती है कि सिंगल सिगरेट (Loose Cigarettes ) की बिक्री न करें अन्यथा कोटपा-2003 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जायेगी। साथ ही सभी दुकानदारों से अनुरोध किया है कि खाद्य सामग्री के साथ तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न करे और न ही तम्बाकू उत्पाद के प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित पोस्टर, बैनर, टैग अपने दुकानों के सामने नहीं लगायें क्योकि तम्बाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करना कोटपा 2003 की धारा 5 का उल्लंघन है।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व सेक्टर 4 थाना प्रभारी के साथ छापामारी दस्ता उपस्थित थे।
Published on: 21/06/2025 04:37 PM