तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत विशेष जांच अभियान
*शिक्षण संस्थान/सरकारी कार्यालय/अस्पताल एवं कोर्ट परिसर के 100 मीटर के दायरे में धुम्रपान/तम्बाकू उत्पाद का उपयोग एवं तम्बाकू खाकर थूकने पर 1000 रूपये का जुर्माना हो सकता है - जिला परामर्शी....*
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*उक्त बाते कोटपा-2003 के तहत बोकारो स्टील सिटी अंतर्गत सेक्टर-12 थाना क्षेत्र में चलाया गया छापामारी अभियान के दौरान कही गई...*
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आज दिनांक 25 जून, 2025 को उपायुक्त श्री अजय नाथ झा के आदेशानुसार सिविल सर्जन डॉ अभय भूषण प्रसाद के निर्देशन एवं सेक्टर 12 थाना प्रभारी सुभाष चन्द्र सिंह के सहयोग से तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत विशेष जांच अभियान सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के पुलिस लाईन, एल0एच0 रोड एवं बारी कॉपरेटिव की कुल 84 दुकानों की जांच की गई, जिसमें 26 दुकानों/ व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिनसे अर्थदंड के रूप में कुल 4200 रूपये की वसूली की गई।
जिला परामर्शी मो असलम के द्वारा बताया गया कि छापामारी के दौरान विशेष रूप से स्कूल के आसपास यानी स्कूल के 100 मीटर के दायरे में आने वाले सभी दुकानों की जांच की गई साथ ही सभी दुकानदारों को सुझाव दिया गया कि शिक्षण संस्थान/सरकार कार्यालय/अस्पताल एवं कोर्ट परिसर के 100 मीटर के दायरे में धुम्रपान/तम्बाकू उत्पाद का उपयोग एवं तम्बाकू खाकर थूकने पर 1000 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।
कोटपा झारखण्ड संशोधन अधिनियम 2021 के तह अब 18 वर्ष से कम आयु की समय सीमा 21 वर्ष कर दी गई कोटपा-2003 की धारा-7 की उपधारा (2) के अनुसरण के तहत झारखण्ड राज्य में विनिर्दिष्ट चेतावनी (कैंसर वाला चित्र) के बिना किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद/सिगरेट/खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। उक्त अधिनियम की धारा-7 की उपधारा-2 का उल्लंघन कोटपा-2003 की धारा 20 के अन्तर्गत दन्डनीय अपराध है। इस लिये सभी दुकानदारो को चेतावनी दी जाती है कि सिंगल सिगरेट की बिक्री न करें अन्यथा कोटपा-2003 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जायेगी। साथ ही सभी दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि कोटपा झारखण्ड संशोधन अधिनियम 2021 के तह अब 18 वर्ष से कम आयु की समय सीमा 21 वर्ष कर दी गई है। यानी कोटपा 2003 की धारा 6ए के तहत 21 वर्ष के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद न बेचे और न बेचेवाय। छापामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग से जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व सेक्टर 12 थाना से छापामारी दल के सदस्य प्रवीन सांगा व उनकी दल उपस्थित थे।
Published on: 26/06/2025 05:56 AM