स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न करें- खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी...
झारखण्ड में लगभग 88 लाख लोग तम्बाकू का प्रयोग करते है-
*उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव* के आदेशानुसार आज दिनांक 10 मई, 2025 को *सिविल सर्जन बोकारो द्वारा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डा0 श्वेता अमृृृृृृता लकडा एवं जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो मो0 असलम के नेतृत्व में निकोटीन युक्त पान मसाला एवं तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत हरला थाना क्षेत्र अन्तर्गत बसन्ती मोड, सेक्टर 9/ए रोड, सेक्टर 9 बी रोड, सरस्वती स्कूल एवं सरदार पटेल स्कूल के आस पास विशेष जांच अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग कुल 57 दुकानों की जांच की गई* जिसमें 13 दुकानों/ व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुये पाया गया, जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 2150 रूपये की वसूली की गई।
इस संदर्भ में *सिविल सर्जन डा0 अभय भूषण प्रसाद* ने बताया कि झारखण्ड में प्रत्येक दिन 146 बच्चे पहली वार तम्बाकू का उपयोग करना शुरू करते है जोकि केवल 13 से 15 आयुवर्ग के बच्चे होते है जो कही न कही कक्षा 7 से कक्षा 10 के बच्चे होते है। जिनको बचाना हम सभी विभागीय लोगों का दायित्व है। झारखण्ड में लगभग 88 लाख लोग तम्बाकू का प्रयोग किसी न किसी रूप में करते है, जिसमें हर वर्ष लगभग 35000 लोग तम्बाकू से होने वाले जनित रोगों की वजह से मौत के शिकार हो जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी आमजनमानस से अपील करते हैं कि खुद तम्बाकू के उपयोग से बचे। साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी इसके दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करें। रास्ते चलते, गुमटी, खेल के मैदान, दुकानों के आस पास, स्कूल के आस पास धुम्रपान का सेवन करने से बचें। पैसिव स्मोकिंग की वजह से दूसरों को भी नुकसान हो सकता है।
*खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डा0 श्वेता अमृृृृृृता लकड़ा* ने बताया कि अपर मुख्य सचिव सह राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखण्ड रांची के आदेशानुसार तम्बाकू तथा निकोटीन युक्त गुटखा तथा पान मसाला के भंडारण, वितरण एवं बिक्री को अगले एक वर्ष तक के लिये प्रतिबन्धित किया गया है। सभी दुकानदार को निर्देश दिया कि तम्बाकू/पान मसाला/निकोटीन युक्त गुटखा का बिक्री न करें। *छापामारी के दौरान सरस्वती शिशु विद्या मन्दिर, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल के आसपास की दुकानों से तम्बाकू उत्पाद हटाया गया*। साथ ही *विभिन्न दुकानदारो को जिला परामर्शी मो0 असलम द्वारा आवश्यक निर्देश दिया गया कि स्कूल के 100 गज के दायरे में किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री न करें* अन्यथा पकडे जाने पर कोटपा 2003 की धारी 6/बी के तहत कार्रवाई की जायेगी।
*छापामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग से खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डा0 श्वेता अमृता लकडा, मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो के साथ छापामारी दल उपस्थित थे।*
Published on: 10/05/2025 07:55 PM