सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में ई-सिगरेट की जांच हेतु स्कूल के आस पास चलाया गया छापामारी अभियान
सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में कोटपा-2003 के तहत चलाया गया जांच अभियान।
सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में ई-सिगरेट की जांच हेतु स्कूल के आस पास चलाया गया छापामारी अभियान।
दुकानदार कोटपा-2003 की धारा 6 ए का अनुपालन अवश्य करें अन्यथा हो सकती है कार्रवाई।
डा0 अभय भूषण प्रसाद सिविल सर्जन बोकारो के निर्देशन मे सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी व ई-सिगरेट तहत नियमित जंाच अभियान जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम व सेक्टर-6 थाना का छापामारी दल के द्वारा DAV 6 स्कूल, Crescent Public स्कूल, GGPS-5 स्कूल, Chinmaya स्कूल, सेक्टर 6 ए0, सेक्टर 5 पी.एन.टी. मोड एवं टी0बी0 टावर के पास कोटपा कानून उल्लघंग की स्थिति की जांच हेतुं छापामारी की गई। जिसमें लगभग 63 दुकानों की जांच की गई जिसमें कुल 12 दुकानदारों व व्यक्तियों से कोटपा-2003 की धारा 4, 6ए व 6बी के उल्लंघन की स्थिति में अर्थदण्ड के रूप में 2150 रूपये की वसूली की गई और छापामारी के दौरान सेक्टर 6 थाना अन्तर्गत आने वाले सभी स्कूलों के पास की दुकानों में ई-सिगरेट की जांच की गई। जांच की क्रम में किसी भी दुकानदारो के पास ई-सिगरेट की उपलब्धता नही मिला।
जिला परामर्शी मो0 असलम द्वारा बताया गया कि सभी दुकानदारों को अपने दुकान के सामने कोटपा-2003 की धारा 6ए का पोस्टर लगाने को कहा गया। कोटपा-2003 के धारा 6ए के अनुसार ’’18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है।’’ का बोर्ड लगाना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि कुछ दुकानदार ही इसका अनुपालन कर रहें है अन्य सभी को भी इसका अनुपालन करने को कहा गया। कोटपा-2003 के अनुसार धारा 6ए क्या कहता है-
धारा-6ए
*** 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है।
जिला परामर्शी द्वारा बताया गया कि जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत यह नियमित जांच अभियान चलता रहेगा और समय समय पर ई-सिगरेट को लेकर विेशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक के छापामारी के दौरान बोकारो जिला में किसी भी दुकानदार के पास नही मिला है। जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में इसको लेकर सभी विभाग ने गम्भीरता से लिया है खास कर स्वास्थ्य विभाग, औषधी निरीक्षक, पुलिस विभाग व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी आदि। यदि कोई दुकानदार ई-सिगरेट की विक्री कर रहे है तो वह इसको बेचना बन्द कर दें क्योकि ई-सिगरेट भारत के अन्दर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है पकडे जाने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।
इस अवसर पर जिला छापामारी के सदस्य मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व सेक्टर 6 थाना के छापामारी दल उपस्थित थे।
Published on: 21/04/2025 09:49 PM