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कोटपा-2003 के तहत सिटी थाना क्षेत्र में चलाया गया छापामारी अभियान

दुकानदार सिगरेट वाला विज्ञापन का पोस्टर न लगायें अन्यथा होगी कार्रवाई

*** कोटपा-2003 के तहत 23 उल्लंघनकर्ता का काटा गया चालान। *** Loose सिगरेट बेचना पैकेट पर बना चेतावनी चित्र का उल्लंघन है। डा0 अभय भूषण प्रसाद सिविल सर्जन बोकारो के निर्देशन एवं सिटी थाना प्रभारी सुदामा दास के सहयोग से तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA.2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत विशेष जंाच अभियान के तहत जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम के द्वारा सिटी थाना क्षेत्र के राम मन्दिर चौराहा, सेक्टर 1, कैम्प-2 सदर अस्पताल व सरकारी कार्यालय के आस पास एवं नयामोड के कुल 78 दुकानों की जांच की गई जिसमें 23 दुकानों/ व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुये पाया गया जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 3350 रूपये की वसूली की गई। डा0 अभय भूषण प्रसाद सिविल सर्जन बोकारो के द्वारा बताया गया कि कोटपा-2003 की धारा-7 की उपधारा (2) के अनुसरण के तहत झारखण्ड राज्य में विनिर्दिष्ट चेतावनी (कैंसर वाला चित्र) के बिना किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद/सिगरेट/खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। उक्त अधिनियम की धारा-7 की उपधारा-2 का उल्लंघन कोटपा-2003 की धारा 20 के अन्तर्गत दन्डनीय अपराध है। इस लिये सभी दुकानदारो को चेतावनी दी जाती है कि सिंगल सिगरेट (Loose Cigarettes ) की विक्री न करें अन्यथा कोटपा-2003 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जायेगी। सभी दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि कोटपा 2003 विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतु तम्बाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार न करें। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद न बेचे और न बिचवायें। सार्वजनिक स्थान/खुले में धुम्रपान का सेवन न करें। स्कूल के 100 गज के परिक्षेत्र में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न करें। जिला परामर्शी द्वारा बताया गया कि कोटपा-2003 की धारा 6ए का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु छापामारी की जा रही है। जिला परामर्शी के अनुसार वैसे सभी विक्रेता/दुकानदार जिन्हों ने कोटपा 2003 की धारा 6 ए में वर्णित प्रावधानों के आलोक में वैधानिक चेतावनी वाले बोर्ड (आकार एवं मापदण्ड) के अनुरूप प्रमुखता से प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य है जो लोग बोर्ड नही लगाये है उन्हें कोटपा-2003 की धारा 6 के तहत 200 रू तक की चालान की जा सकती है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व सिटी थाना के एस0आई0 के साथ छापामारी दस्ता उपस्थित थे।

Published on: 29/04/2025 06:39 PM

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