झारखण्ड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत की एक आवश्यक राज्यस्तरीय बैठक
प्रेस विज्ञप्ति
रांची 16 अक्टूबर , 2025 _ पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज दिनांक 16 अक्टूबर , 2025 को झारखण्ड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत की एक आवश्यक राज्यस्तरीय बैठक विधायक क्लब , धुर्वा राँची में हुई जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण दयाल सिंह ने की और इसका संचालन चतरा जिलाध्यक्ष श्री उमेश पासवान ने किया ।
बैठक में जिन बिंदुओं पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया उनमें तत्काल में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय , रांची द्वारा झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली __ 2015 में उल्लेखित प्रावधानों और चौकीदारों की नियुक्ति के संबंध में पारित आदेश के कारण झारखंड में चौकीदारी व्यवस्था समाप्त होने से जनहित और राज्यहित में बचाना ,सेवा विमुक्त चौकीदारों को पुनः सेवा में योगदान करना , 01 जनवरी , 1990 के पूर्व और बाद में सेवा निवृत चौकीदार और दफादारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करना , सेवा विमुक्त और एवजी चौकीदारों को न्याय दिलाने हेतु तत्काल अध्यादेश जारी करना या झारखंड ग्राम चौकीदार ( संशोधन) विधेयक _ 2025 पारित कराना ,झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली_ 2015 में उल्लेखित प्रावधानों केखिलाफ में जिलों में चौकीदारों के रिक्त पदों पर की गई अवैध नियुक्ति को जनहित और राज्यहित में तत्काल रद्द करना प्रमुख है ।
बैठक में उपर्युक्त बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक घंटों विचारविमर्श करने के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भारत की सबसे पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था बचाने के लिए झारखण्ड राज्य दफ़ादार चौकीदार पंचायत द्वारा रांची में करो या मरो आंदोलन होगा । बैठक में इस बावत भारतीय संविधान निर्माता भारतरत्न डॉ भीम राव आंबेडकर के महा परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर दिनांक 06 दिसम्बर , 2025 से रांची में करो या मरो आंदोलन शुरू किया जाएगा ।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण दयाल सिंह ने
झारखंड के माननीय मुख्य मंत्री श्री हेमंत सोरेन से मांग करते हुए कहा कि जनहित और राज्यहित में भारत की सबसे पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था चौकीदारी व्यवस्था बचाने हेतु झारखण्ड में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रियाऔर उनके तबादला करने के संबंध में झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित आदेश को शिथिल करने हेतु तत्काल अध्यादेश जारी करें । बीट से बाहर के अभ्यर्थी को चौकीदार पद पर नियुक्ति करना और इनका तबादला बीट से बाहर करना चौकीदारी मैनुअल और झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली _ 2025 में उल्लेखित प्रावधानों के खिलाफ तो है ही यह जनहित और राज्यहित के भी खिलाफ है । सेवा विमुक्त चौकीदारों को पुनः सेवा में योगदान कराने और 01जनवरी , 1990 के पूर्व और बाद में सेवा निवृत चौकीदार दफादार दिग्वार घटवार और सरदारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने हेतु भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद _ 16( 4) की भावना के आलोक में तत्काल अध्यादेश जारी किया जाए या झारखंड ग्राम चौकीदार ( संशोधन) विधेयक _ 2025 पारित किया जाए।
प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि झारखण्ड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 की कंडिका 2( 9) में प्रावधान है कि " बीट" से अभिप्रेत है एक चौकीदार का कार्यक्षेत्र जिसमें 100 से120 आवासीय घरों का समूह होगा । कंडिका 4 में प्रावधान है कि नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित जिला स्तरीय आरक्षण लागू होगा और कंडिका 5 ( 5) में प्रावधान है कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा ।
श्री सिंह ने बताया कि झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में उल्लेखित उक्त प्रावधानों का अनुपालन जिलों में चौकीदार पद पर नियुक्ति में नहीं हुआ है । चौकीदारों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निकाला गया विज्ञापन से पहले या बाद में100 से 120 आवासीय घरों पर किसी जिला में बीट सृजित नहीं किया गया है। सफल अभ्यर्थियों को जिस बीट में चौकीदार के पद पर नियुक्त किया गया है अपवाद को छोड़कर उस बीट के स्थायी निवासी नहीं हैं । एक बीट में एक ही चौकीदार नियुक्त होंगे , लेकिन एक बीट में 01 से ज्यादा 3_ 4 चौकीदारों को नियुक्त किया गया है। एक बीट ( पुराना) के अलावे नया बीट किसी जिला में नहीं बना है और ना ही एक बीट से ज्यादा पद और बल झारखंड कैबिनेट से स्वीकृत है तो एक बीट में एक से ज्यादा 3 _ 4 चौकीदारों को कैसे नियुक्त कर दिया गया है ? बीट के बाहर से चौकीदार के पद पर नियुक्ति करने से भारत की सबसे पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था चौकीदारी व्यवस्था झारखंड से समाप्त हो जाएगी और इसका सीधा बूरा असर जनहित और राज्यहित पर पड़ेगा । उक्त उल्लेखित तथ्यों से स्पष्ट है कि किसी जिला में चौकीदारों की नियुक्ति में झारखण्ड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में उल्लेखित प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है । किसी किसी जिला में चौकीदारों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण शून्य कर दिया गया है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15( 4) और 16( 4 ) का खुलम खुला उल्लंघन है ।
बैठक में मुख्य रूप से सर्वश्री धीरेन माल , उदित पासवान, उमेश पासवान , नेमानी पासवान , तौहीद आलम , nejawat अंसारी,शिबू पहाड़िया, राम किशुन गोप ,रामदेव प्रसाद , मुनिलाल पासवान , गौतम मंडल, ranthi देवी, सुमंती देवी शिवचरण रजवार , दुर्गा महली , बसंत राम , प्रमिला देवी, मानिक रायआदि शामिल थे ।
भवदीय
कृष्ण दयाल सिंह,
प्रदेश अध्यक्ष,
झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत।
दिनांक 16 अक्टूबर , 2025
Published on: 16/10/2025 06:25 PM